जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पक्षपाती मीडिया के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अहम सुनवाई
पक्षपाती मीडिया देश की शांति, एकता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मौलाना अरशद मदनी
नई दिल्ली 7/मई 2022 : देश भर में न्याय चाहने वाले न केवल उन खतरनाक प्रथाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो पिछले कुछ समय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा वर्ग देश में अपना रहा है, बल्कि वे इससे काफी हद तक निराश भी हैं। हालांकि कोई पाबन्दी नहीं लगाई गयी है, हालांकि ज्यादातर मौकों पर न्यायपालिका ने इस जनजाति के समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के खिलाफ कठोर टिप्पणी की है, लेकिन उनमें से कुछ इतने बेशर्म और निडर हो गए हैं कि उन्होंने अभी तक इस खतरनाक प्रथा को नहीं छोड़ा है। जमीयत उलमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में 6 अप्रैल 2020 को सभी सबूतों के साथ याचिका दाखिल की थी l 9 मई को दसवीं अहम सुनवाई होनी है जिसमें एबीपी न्यूज़ इंडिया टीवी, जी न्यूज, नेशन न्यूज, रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज और न्यूज 18 आदि शामिल हैं जिन्होंने पत्रकारिता के उसूलो को तोड़ते हुये मुसलमानों की भावनाओ को ठेस पहुँचाने में कोई कसर नही छोड़ी है l इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द कानूनी लड़ाई हिंदू-मुस्लिम के आधार पर नहीं, बल्कि देश की खातिर लड़ रही है और राष्ट्रीय एकता जो हमारे संविधान की मूल भावना है। जिसको मीडिया द्वारा गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग करके देश के पर्यावरण के लिए हानिकारक है काबिले अफसोस है।मौलाना मदनी ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन सच्चाई यह है की पक्ष पूर्ण रवैय्ये के साथ मीडिया के इस वर्ग ने देश की शांति, एकता और सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए इन सभी टीवी चैनलों को कतई माफ नहीं किया जा सकता है आपको बता दे कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन उसके बाद भी ये टीवी चैनल जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाकर ठेस पहुँचा रहे है तथा नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर उकसावे की भावना फैलाकर स्पष्ट रूप से यह दर्शाते है कि उन्हें कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों का समर्थन मिला हुआ है l शायद इसीलिए उन्हें देश के संविधान और कानूनों की परवाह नहीं है, न ही उनके लिए विशेष रूप से बनाए गए नियमों की कोई परवाह है l उन्होंने कहा की हमें विश्वास है कि इस मामले में भी अदालत एक फैसला देगी जो इसमें मदद करेगी। देश के बेलगाम मीडिया के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करते हुए देश को उकसावे और धार्मिक उग्रवाद से बचाने के लिए उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर 2021 को सुनवाई के दौरान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के न्यायाधीश टीवी नालावड़े न्यायाधीश एम0जी सेवलेनकर द्वारा दिया गये फैसले को अदालत में जमा कराया था l जमे हुये फैसले में लिखा था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जबरदस्त हंगामा हुआ कि कोरोना भारत में तब्लीगी मरकज़ से फैला है और इसके लिए तब्लीगी जमाअत के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया मीडिया ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें चलाईं और लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत में कोरोना का फैलाव मुसलमानों के कारण हुआ है लेकिन इसकी वास्तविकता लोगों के सामने आ गई है इसलिए ऐसे समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी बीच प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 6 पेज की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई और कोर्ट को बताया गया कि अब तक 49 प्रिंट मीडिया के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्रेस काउंसिल प्रोसीजर इंक्वायरी रेगुलेशन 1979 के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है. तब्लीगी मरकज को लेकर जितनी भी सांप्रदायिक रिपोर्ट के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। जिनमे ,दैनिक जागरण, लोकमत,दैनिक भास्कर,टाइम्श ऑफ इंडिया,नव भारत,दी हिन्दू,दिव्य भास्कर, विजय कर्नाटक,दी तेली ग्राफ,स्टार ऑफ मैसूर, मुंबई समाचार, तहलका पत्रिका, इंडिया टुडे और अन्य शामिल है । वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल और उनके वकील जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुनवाई के लिए पेश होंगे। जमीयत कानूनी कमेटी के सचिव गुलज़ार आज़मी वादी हैं।
फजलुर रहमान कासमी
प्रेस सचिव जमीयत उलेमा-ए-हिन्द 9891961134
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